Loksabha elections 2014 second phase of ls polls tomorrow
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने बताया कि मतदान के 48 घंटे पहले क्षेत्र के मतदाताओं को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और प्रचारक निर्वाचन क्षेत्र को हर हालत में छोड़ देंगे। पुलिस और प्रशासन को निर्देश हैं कि वह सुनिश्चित करे कि प्रचार समाप्त होने के बाद ऐसे सभी राजनीतिक कार्यकर्ता लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में न रहें जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। मतदान अवधि समाप्त होने के 48 घंटे पहले निर्वाचन संबंधी विषय-वस्तुओं का सिनेमा, दूरदर्शन या अन्य समान माध्यमों से प्रदर्शित किये जाने पर प्रतिबंध होगा।
मतदान के दिन उम्मीदवार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक वाहन का उपयोग कर सकेंगे। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में चुनाव एजेंट, कार्यकर्ता या पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा एक वाहन का उपयोग किया जायेगा। मतदान के दिन उम्मीदवार तथा पोलिंग एजेंट को आवंटित वाहन का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने की अनुमति नहीं होगी। वाहन में चालक सहित केवल पांच व्यक्ति ही चल सकेंगे। निजी वाहन मालिक स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों को मतदान करने के लिये मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक अपने वाहन ले जा सकेंगे। बस आदि जैसे जनता के आवागमन से संबंधित वाहन एक निर्धारित मार्ग पर निर्धारित स्थल तक ही आ सकेंगे।
Source: Lok Sabha Elections 2014
Labels: Lok Sabha Elections 2014
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home