Deoghar court grants giriraj singh anticipatory bail in hate speech case
झारखंड में देवघर जिला अदालत ने मंगलवार को भड़काऊ भाषण मामले में भाजपा नेता गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। रोक 3 मई तक जारी रहेगी।
गिरिराज सिंह के खिलाफ न्यायिक दंडाधिकारी पीके शर्मा की अदालत में मामला दर्ज किया गया था। मंगलवार को प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने तीन मई तक गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। तीन मई को मामले में लोक अभियोजक सरकार की ओर से साक्ष्य एवं पक्ष रखेंगे।
गौरतलब है कि देवघर जिले के मोहनपुर हाट मैदान में गत दिनों आयोजित एक जनसभा में गिरिराज ने कहा था कि मोदी का विरोध करने वालों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान में जगह मिल जाएगी। इस विवादित बयान पर गिरिराज के खिलाफ देवघर, बोकारो व पटना में मामला दर्ज हुआ था। पटना में दर्ज मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। लेकिन बोकारो अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वहीं बोकारो की जिला अदालत व सत्र अदालत ने सोमवार को गिरिराज को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया था।
गिरिराज सिंह के खिलाफ न्यायिक दंडाधिकारी पीके शर्मा की अदालत में मामला दर्ज किया गया था। मंगलवार को प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने तीन मई तक गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। तीन मई को मामले में लोक अभियोजक सरकार की ओर से साक्ष्य एवं पक्ष रखेंगे।
गौरतलब है कि देवघर जिले के मोहनपुर हाट मैदान में गत दिनों आयोजित एक जनसभा में गिरिराज ने कहा था कि मोदी का विरोध करने वालों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान में जगह मिल जाएगी। इस विवादित बयान पर गिरिराज के खिलाफ देवघर, बोकारो व पटना में मामला दर्ज हुआ था। पटना में दर्ज मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। लेकिन बोकारो अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वहीं बोकारो की जिला अदालत व सत्र अदालत ने सोमवार को गिरिराज को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया था।
Source: Lok Sabha Elections 2014
Labels: Lok Sabha Elections 2014


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